बस एक आवेदन और हर एक को मिलेगी पेंशन
लखीमपुर-खीरी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऐसे असंगठित कर्मकार, जो गृह आधारित कर्मकार, गली में फेरी लगाने वाले, मध्यान्ह भोजन कर्मकार, सिर पर बोझा उठाने वाले, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कर्मकार, धोबी, रिक्शाचालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, कृषि कर्मकार, सन्निर्माण कर्मकार, बीड़ी कर्मकार, हथकरघा कर्मकार, चमड़ा कर्मकार के रूप में एवं ऐसे ही अन्य व्यवसायों मे काम कर रहे है। उनकों वृद्धावस्था से सम्बन्धित सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लागू की गई है। यह योजना 15 फरवरी 2019 से संचालित है। इस योजना हेतु नामांकन की पात्रता की शर्तो के बारे में जानकारी हेतु हुए सहायक श्रमायुक्त अखलाख अहमद ने बताया कि वह श्रमिक जो असंगठित क्षेत्र से हो जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य हो तथा मासिक आय 15 हजार रूपया या उससे कम हो। साथ ही वह ईपीएफ, एनपीएस, ईसीआई के सदस्य न हो और न ही आयदाता हो। इसके योजना से लाभान्वित होने के पात्र होगे। उन्होनें बताया कि जनपद लखीमपुर खीरी के सभी जनसुविधा केन्द्र इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नामित है। पात्र असंगठित कर्मकारो को अपनी आयु के अनुसार रुपया 55 से लेकर 200 रूपया प्रतिमाह नियमित अंशदान अपने निवास के निकटतम सीएससी सेटर के माध्यम से जमा करानी होगी और उतनी ही धनराशि भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। इस योजना के अन्र्तगत नामाकंन कराने हेतु आधार कार्ड, सेविग बैक खाता, जनधन खाता, आईएफएससी कोड सहित अपने निकटतम सीएससी सेन्टर पर उपलब्ध करावे और आयु के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित अंशदान जमा कर अपना नामाकंन करा ले। इसके अतिरिक्त सीएससी सेंटर को कोई अन्य खर्च देय नहीं है। सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि इस योजना में सम्मिलित होने के पश्चात अभिदाता की 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर न्यूनतम तीन हजार मासिक पेंशन देय होगी। योजना के बारे में अधिक जानकारी अपने निकटतम सीएससी सेन्टर एवं जिला श्रम कार्यालय से की जा सकती है।
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