भारत में करीब 10 लाख मौतों का कारण है तंबाकू- डॉ. रविंद्र शर्मा
लखीमपुर-खीरी। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बृहस्पतिवार को तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। जिसका शुभारंभ जिला चिकित्सालय प्रांगण में एक मानव श्रृंखला बनाकर किया गया। जिसके बाद जिला चिकित्सालय मीटिंग हॉल में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें उपस्थित लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया गया।
गोष्ठी को संबोधित करते हुए नोडल अधिकारी डॉ. रविंद्र शर्मा ने कहा कि भारतवर्ष में लगभग 35% वयस्क और उत्तर प्रदेश में 34% वयस्क तंबाकू का सेवन करते हैं। इनमें 49% पुरुष और 17% महिलाएं हैं। प्रतिवर्ष भारत में लगभग 10 लाख मौतें सिर्फ तंबाकू के सेवन से होती हैं। अगर इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो 2020 तक संभावित मौतें जो तंबाकू उत्पादों के सेवन से होंगी वह 13% तक हो सकती हैं।
जिला चिकित्सालय के फिजीशियन डॉ. आरएस मधौरिया ने लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियां जैसे मुंह का न खुलना, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, स्वर यंत्र, खाने की नली, इत्यादि का कैंसर, मस्तिष्क में खून का बहाव, हृदय रोग, खून की नलियों का सिकुड़ जाना तथा गुर्दे आदि से संबंधित बीमारियों के होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके इलाज से अच्छा है कि इससे बचा जाए। तंबाकू से बना कोई भी उत्पाद लाभदायक नहीं होता है। यह सिर्फ आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। इसके बाद मनोचिकित्सक डॉ. अखिलेश शुक्ला ने बताया कि तंबाकू सेवन की लत से छुटकारा पाया जा सकता है। आपको छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखना है। इच्छा शक्ति की जरूरत है। तदोपरांत सहयोग के लिए चिकित्सालय में इसके लिए दवाएं भी उपलब्ध हैं। निकोटेक्स आदि औषधियों से आप इस लत से बच सकते हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरपी दीक्षित ने बताया कि तंबाकू सेवन विशेषकर धूम्रपान से फेफड़ों की बीमारियां जैसे दमा, टीबी, निमोनिया के साथ सांस की नलिओं व फेफड़े के कैंसर की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसे छोड़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। बस कुछ इच्छा शक्ति हो और चिकित्सक परामर्श को मानकर इस लत से बचा जा सकता है।
गोष्ठी का समापन करते हुए डॉ. रविंद्र शर्मा ने बताया कि तंबाकू प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की स्थापना की जा चुकी है। जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू का सेवन करना मना है तथा सेवन करते पकड़े जाने पर 200 रुपए तक का जुर्माना किया जाता है।
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