खीरी जिले में अब रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी, जाने क्या खुलेगा कब खुलेगा कैसे खुलेगा ,डीएम ने जारी किये आदेश

खीरी जिले में अब रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी, जाने क्या खुलेगा कब खुलेगा कैसे खुलेगा ,डीएम ने जारी किये आदेश


देव श्रीवास्तव
लखीमपुर खीरी 04 मई 2020। जनपद लखीममुर-खीरी के विभिन्न नगर पालिका क्षेत्रों एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में स्थित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए कैलेण्डर वर्ष 2020 हेतु आदेश संख्या 2088(1-15) दिनांक 06.12.2019 के द्वारा घोषित विभिन्न बन्दी के दिनांे में कोविड-19 के महामारी के नियंत्रण के दृष्टिगत् संशोधन करते हुए जिला मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद लखीमपुर-खीरी की समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों यथा लखीमपुर, मोहम्मदी, मैगलगंज, खीरी टाउन बरबर, गोला-गोकर्णनाथ, ओयल, सिंगाही-भिण्डौरा, धौरहरा, मैलानी, तिकोनिया व पलियाकलां जो उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत् आवर्त है, में सार्वजनिक साप्ताहिक बन्दी का दिन रविवार घोषित किया है।
इसके अतिरिक्त अधिनियम की अनुसूची 2 मे उल्लिखित ऐसे प्रतिष्ठान जिन्हें बन्दी से छूट प्राप्त है उनमें से फल-सब्जी एवं मेडिकल की स्थायी दुकानों के अतिरिक्त समस्त प्रतिष्ठान दिन रविवार को बन्द रहेंगे। बाजार खोलने के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डी0एम0-1(ए) दिनांक 01.05.2020 एवं उ0प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या 381/2020/सी0एक्स0-3, गृह गोपन अनुभाग-3 दिनांक 03.05.2020 के अनुक्रम में कार्यालय जिलाधिकारी के आदेश संख्या 3302 दिनांक 03.05.2020 के नियमों/निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित् किया जाय।

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