वितरित कराये जाने वाले खाद्यान्न की अन्तिम तिथि में हुआ परिवर्तन - डीएसओ
देव श्रीवास्तव
लखीमपुर खीरी 06 मई, 2020। जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा वितरित कराये जाने वाले खाद्यान्न की अन्तिम तिथि को परिवर्तित किया गया है कि नियमित आंवटित खाद्यान्न वितरण की अन्तिम तिथि 11 मई, 2020, नियमित आंवटित खाद्यान्न का प्राॅक्सी व्यवस्था के माध्यम से वितरण कराने हेतु निर्धारित तिथि 11 मई 2020, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत निःशुल्क चावल वितरण प्रारम्भ होने की तिथि 15 मई, 2020, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत निःशुल्क चावल वितरण कराने की अन्तिम तिथि 25 मई, 2020, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत निःशुल्क चावल का प्राॅक्सी व्यवस्था के माध्यम से वितरण कराने हेतु निर्धारित तिथि 25 मई, 2020 है।
उन्होंने कोविड-19 की महामारी से बचाव हेतु समस्त कार्डधारकों को सूचित करते हुए बताया कि वह मास्क, रूमाल, गमछा आदि अपने मुॅह पर बांधकर ही उचित दर दुकान पर अपने कार्ड पर अनुमन्य नियमित आंवटित खाद्यान्न दिनांक 11 मई, 2020 तक एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत निःशुल्क चावल दिनांक 25 मई 2020 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करें तथा उचित दर दुकान पर सोशल डिस्टेन्सिग का अनुपालन करते हुए बनाये गये गोले में ही खड़े रहकर एक दूसरे के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी बनाये रखे। इसके अतिरिक्त उचित दर दुकान पर खाद्यान्न प्राप्त करने से पूर्व अपने हाथ को दुकान पर उपलब्ध साबुन, हैण्डवास, पानी, हैण्ड सैनिटाइजर से अनिवार्य रूप से साफ करें। इसके अतिरिक्त सभी कार्डधारक यह भी प्रयास करें कि खाद्यान्न आदि प्राप्त करने हेतु अपने घर के बच्चों व बुजुर्ग को भेजने से बचे। एक परिवार से एक ही व्यक्ति उचित दर दुकान पर जाय।
उन्होंने बताया कि ऐसे राशनकार्ड धारक जो आधार प्रमाणीकरण विफल होने अथवा अन्य किसी तकनीकी कारण से खाद्यान्न प्राप्त नही कर पाते हैं, उन्हे नियमित आंवटित खाद्यान्न 11 मई, 2020 एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत अनुमन्य निःशुल्क चावल 25 मई, 2020 को प्राॅक्सी व्यवस्था के माध्यम से उचित दर विक्रेता से कराया जायेगा। प्राॅक्सी व्यवस्था में वितरण के समय सम्बन्धित कार्डधारक अथवा राशनकार्ड में सम्मिलित सदस्य द्वारा अपना पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेन्स आदि उचित दर दुकान पर प्रस्तुत करना होगा।
जिले में लागू हुयी वन नेशन, वन कार्ड योजना के अन्तर्गत ‘‘राष्ट्रीय राशन पोर्टेबिलिटी’’ सुविधा
लखीमपुर खीरी 06 मई, 2020। जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा अवगत कराया है कि खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश स्तर पर राशन पोर्टेबिलिटी सुविधा पूर्व में ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है, इसका लाभ उठाने वाले लोगों में मुख्यतः गरीब दिहाड़ी मजदूर एवं प्रवासी मजदूर वर्ग रहा है। वर्तमान समय में कोविड-19 की विषम परिस्थितियों एवं लाॅक डाउन की दशा में उत्तर प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में फंसे गरीब दिहाड़ी मजदूरों एवं अन्य प्रवासी मजदूरों की सुविधा हेतु वन नेशन, वन कार्ड योजना के अन्तर्गत ‘‘राष्ट्रीय राशन पोर्टेबिलिटी’’ सुविधा दिनांक 01 मई, 2020 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। ‘‘राष्ट्रीय राशन पोर्टेबिलिटी’’ योजना लागू होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश का कोई भी राशन कार्डधारक प्रदेश के बाहर किसी भी उचित दर दुकान से मात्र अपनी राशन कार्ड संख्या बताकर खाद्यान्न ले सकेगा। इसी प्रकार अन्य प्रदेशों के कार्ड धारक भी उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकारी उचित दर की दुकान से मात्र अपनी राशनकार्ड संख्या बताकर खाद्यान्न ले सकेंगे। यह सुविधा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत जारी राशन कार्डो एवं आधार आधारित वितरण तथा पिछले 06 माह से सक्रिय राशन कार्डो पर ही प्रभावी होगी।
‘‘राष्ट्रीय राशन पोर्टेबिलिटी’’ सुविधा वर्तमान में उत्तर प्रदेश सहित भारत के 16 राज्यों क्रमशः आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट, राजस्थान, तेलगांना, त्रिपुरा, बिहार, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश राज्य तथा 01 के्रन्द्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली में लागू की गई है। इन राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेश के लाभार्थी आपस में इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
अतः सूचित किया जाता है कि ऐसे परिवार जिनके नाम इन राज्यों में राशनकार्ड बना है तथा वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है अथवा उत्तर प्रदेश में राशनकार्ड बना है, परन्तु वह उक्त राज्यों में है, तो वह ‘‘राष्ट्रीय राशन पोर्टेबिलिटी’’ सुविधा का लाभ प्राप्त करते हुए अपने कार्ड पर अनुमन्य खाद्यान्न नजदीकी उचित दर विक्रेता से प्राप्त कर सकते हैं।
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