पास्को एक्ट में 3 को हुई 20-20 वर्ष की सजा, 10 हजार का हुआ जुर्माना
देव नन्दन श्रीवास्तव
लखीमपुर खीरी। पास्को एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट द्वारा तीन आरोपियों को 20-20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपए के जुर्माने किस सजा सुनाई गई।
अभियोजन पैरवी एडवोकेट बृजेश पांडे विशेष लोग अभियोजन पास्को के द्वारा जानकारी दी गई कि थाना फूलबेहड़ अंतर्गत मुकदमा 351/2013 के अंतर्गत 376घ सहित पास्को व अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त चौधरी उर्फ सर्वेश, छंगा, व आलोक को न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के बाद 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपए के जुमाने की सजा सुनाई गई है। इस दौरान कुल 14 गवाह कराए गए थे। सभी अभियुक्त 2013 से जिला कारागार खीरी में बंद हैं। मंगलवार को इन सभी को न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई गई है।
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