नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में हुआ सात वर्ष का कारावास
देवनन्दन श्रीवास्तव
लखीमपुर खीरी। नाबालिक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष बाद आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक पास्को बृजेश कुमार पांडे द्वारा बताया गया कि शुक्रवार को विशेष न्यायालय पास्को कोर्ट में विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट राहुल सिंह प्रथम द्वारा 10 वर्ष पूर्व अपराध संख्या 406/2013 धारा 376, 506 आईपीसी व 3/4 पास्को एक्ट के अंतर्गत थाना फूलबेहड़ में अभियुक्त रोहित के खिलाफ क्षेत्र की 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद न्यायालय द्वारा 10 साल चली कार्रवाई के फल स्वरुप दोस्त सिद्ध होने पर अभियुक्त रोहित को 7 वर्ष का कठोर कारावास हुआ 15000 रुपए के जुमाने की सजा सुनाई गई है।
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