नाबालिक से छेड़छाड़ पर हुआ 3 वर्ष 6 माह का कारावास
देवनन्दन श्रीवास्तव
लखीमपुर खीरी। नाबालिक किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में मंगलवार को पाॅक्सो कोर्ट में आरोपी अंकित कुमार को दोष सिद्ध होने के उपरांत 3 वर्ष 6 माह की सजा सुनाई गई, वहीं 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट अधिवक्ता बृजेश कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना मैगलगंज निवासी अंकित कुमार पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम सिमरा घाट मजरा बसीर नगर पर गांव की ही एक नाबालिक किशोरी से छेड़छाड़ का आरोप वर्ष 2016 में लगा था, जिसके बाद पीड़िता के पिता की तहरीर पर आईपीसी की धारा 354, 506 व 7/8 पाॅक्सो एक्ट के अंतर्गत थाना मैगलगंज में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में साक्ष्य व गवाहों के बयान आदि के आधार पर अंकित कुमार पर मंगलवार को दोस्त सिद्ध होने के उपरांत विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट गुलाम मुस्तफा साहब ने आरोपी को 3 वर्ष 6 माह के कारावास व 6000 रुपए के जमाने की सजा सुनाई है, जमाने की आधी राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश भी न्यायाधीश द्वारा दिया गया है।
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