लखीमपुर रामलीला मेला 2025: दुकानदारों से अतिरिक्त वसूली पर रोक, पालिका ने जारी किया सख्त निर्देश
देवनन्दन श्रीवास्तव
लखीमपुर-खीरी। नगर पालिका परिषद लखीमपुर ने स्पष्ट किया है कि रामलीला-2025 मेले में दुकानदारों से केवल निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा। पालिका अध्यक्ष डॉ. इरा श्रीवास्तव ने बैठक कर कहा कि निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त धनराशि वसूलना पूरी तरह अवैध है। यदि कोई व्यक्ति पालिका के नाम पर दुकानदारों या आम जनता से अतिरिक्त राशि की मांग करता है, तो इसकी तुरंत सूचना नगर पालिका कार्यालय या संबंधित अधिकारी को दें, ताकि दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके।
पालिका ने आश्वस्त किया है कि पारदर्शिता और जनहित सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही मेले में आए दुकानदारों व आगंतुकों से सहयोग की अपील की गई है, ताकि आयोजन सफल और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।
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