लखीमपुर खीरी: हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा

लखीमपुर खीरी: हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा


देवनन्दन श्रीवास्तव 

लखीमपुर खीरी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5 नीति मिश्रा की अदालत ने हत्या के एक पुराने मामले में आरोपी श्रीकृष्ण उर्फ भूरीलाल पुत्र रामसर्जन निवासी सादुल्लानपुरवा थाना हैदराबाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अधिवक्ता संजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला वर्ष 2006 का है, जब अभियुक्त श्रीकृष्ण सहित अन्य पर अमिन कुमार सिंह की हत्या के आरोप में थाना हैदराबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 323, 324, 307, 504, 506 के तहत दोषी पाया।

अदालत ने धारा 302/149 के अंतर्गत आजीवन कारावास व ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में भी विभिन्न अवधि की सजा एवं जुर्माना लगाया गया है। सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

इस प्रकरण की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह द्वारा की गई।

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