किस प्रत्याशी को कैसे करना है नामांकन और क्या नहीं करना है सब कुछ गया बताया
लखीमपुर-खीरी। निर्वाचन ल़ने वाले अभ्यर्थियों को तीन श्रेणियों में रखा जायेगा। पहले मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों के अभ्यर्थी होंगे। उसके बाद अमान्यता प्रा पंजीकृत दलों के अभ्यर्थियों को रखा जायेगा। आखिर में निर्दलीय अभ्यर्थी होंगे। यह बाद जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रेसवार्ता के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी साझा करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि खीरी लोकसभा में 29 अपै्रल तथा धौरहरा लोकसभा का चुनाव 6 मई को होना है। इसी के साथ निघासन विधान सभा का उपचुनावी 29 अपै्रल को होगा। निर्वाचन प्रक्रिया पर बोलते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव ल़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों को 25 हजार तथा उप चुनाव ल़ने वाले अभ्यर्थियों को 10 हजार रुपए की जमानत के रूप में जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यह राशि आधी होगी। इसके लिए उन्हें अपनी जाति से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों के लिए नाम निर्देशन पत्र के लिए एक प्रस्ताव होना होगा। जबकि अन्य दलों एवं निर्दलीय अभ्यर्थियों के लिए दस प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी। प्रस्ताव के लिए ी उसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के समाविष्ठ विधान सभा र्विचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित होने की अनिवार्यता होगी। नामांकन पत्र के साथ सात फोटोग्राफ लगेंगे। तीन महीने से पुराना फोटो मान्य नहीं होगा।
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी को पार्टी अध्यक्ष द्वारा जारी फार्म ए एवं बी प्रस्तुत करना होगा। इन प्रारूपां पर संबंधित राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के स्याही से हस्ताक्षर होंगे। मुहर वाले हस्ताक्षर अथवा फैक्स से भेजे गए प्रारूप स्वीकार्य नहीं होंगे। नामांकन के समय उम्मीदवार के साथ केवल चार व्यक्ति ही नामांकन स्थल पर आ सकेंगे।
इस दौरान पुलिस अधीक्षक पूनम द्वारा पुलिस द्वारा किये गए विभिन्न कार्यवाहियों के प्रति अवगत कराया गया। इन कार्यवाहियों में नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व सुरक्षित सम्पन्न कराने हेतु पुलिस बल का व्यवस्थापन, सीमाओं पर बैरियर लगाकर चेकिंग के दौरान लगभग 50 लाख कैश की बरामदगी, निरोधात्मक कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में अवैध शस्त्र की बरामदगी, गुंडा व गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही, 107/116 सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही, लाइसेंसी शस्त्रों को जमा कराना आदि के विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी।
प्रत्याशियों का चुनावी खर्च है निर्धारित
डीएम ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा एवं उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की अधिकतम खर्च सीमा का निर्धारण कर दिया है। इसके तहत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव ल़ने वाले प्रत्याशी अधिकतम 70 लाख तथा उप चुनाव प्रत्याशी 28 लाख रुपए ही खर्च कर पाएंगे। निर्वाचन ल़ने वाले अभ्यर्थी को नामांकन से एक दिन पूर्व निर्वाचन संबंधी व्यय हेतु पृथक बैंक खाता खोलकर नामांकन के समय लिखित रूप से रिटर्निंग आफिसर को सूचित करना होगा।
लोकसभा एवं उपचुनाव कार्यक्रम की तारीखें
खीरी/निघासन चुनाव धौरहरा
अधिसूचना 02.04.19 10.04.19नाम निर्देशन की अंतिम दिनांक 09.04.19 18.04.19
नामांकन-पत्रों की जांच 10.04.19 20.04.19
नामवापसी 12.04.19 22.04.19
मतदान 29.04.19 06.05.19
मतगणना 23 मई को होगी।
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यह होंगे रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर
लखीमपुर-खीरी। खीरी लोकसभा के रिटर्निंग आफीसर स्वयं जिलाधिकारी शैलेंद सिंह होंगे। नामित सहायक रिटर्निंग आफीसर अखिलेख यादव होंगे। नामांकन स्थल न्यायालय जिला मजिस््रेट/कलेक्टर होगा। इसी तरह धौरहरा के रिटर्निंग आफीसर सीडीओ रवि ंजन व नामित सहायक रिटर्निंग आफिसर दिग्विजय सिंह बनाए गए हैं। नामांकन स्थल न्यायालय अपर जिलाधिकारी होगा। निघासन विधान सभा उप चुनाव के लिए निघासन एसडीएम ओम प्रकाश रिटर्निंग एवं तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार पांडे नामित सहायक रिटर्निंग आफिसर होंगे। नामांकन स्थल न्यायालय अतिरिक्त अधिकारी होगा।
किसी भी पोलिंग बूथ पर तम्बाकू व सिगरेट का प्रयोग होगा वर्जित
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले के समस्त अधिकारियों को जिन्हें चुनाव के दौरान अपने-अपने कार्यों का निर्वहन करना है, को तम्बाकू निषेध कार्यक्रम के अतंर्गत नोडल अधिकारी, एनसीडी सेल डा. रविंद्र शर्मा द्वारा जानकारी दी गई।
उन्होंने बताया कि सभी पोलिंग बूथों को शासन की मंशा के अनुरूप तम्बाकू निषेध क्षेत्र बनाना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई हैं। जिनमें सभी अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की जा रही है।
सीएमओ डा. मनोज अग्रवाल ने तम्बाकू से होने वाली तमाम हानियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह एक ऐसा नशा है जिसके दूरगामी परिणाम कैंसर जैसी बीमारी के रूप में सामने आते हैं। उन्होंने यह बताया कि सभी अधिकारियों को जल्द ही जुर्माना काटने के लिए एक रसीद बुक दे दी जाएगी। उनके कार्यालय या कार्यक्षेत्र का कोई भी अगर सिगरेट या पान-पुडि़या वर्जित जगह पर खाता या पीता पकड़ा जाए तो इस रसीद बुक का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि शासन की मंशा व चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार इस बार सभी पोलिंग बूथों को तम्बाकू निषेध बनाना है। कोई भी पोलिंग बूथ पर सिगरेट पीता या खाता दिखाई पड़े तो उसका जुर्माना भी काटा जायेगा। जागरुकता के लिए बैनर पोस्टर सहित पम्पलेट भी वितरित किए जाएंगे।
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