पास्को एक्ट में आजीवन कारावास व 20 हजार के जुर्माने की हुई सजा
देवनन्दन श्रीवास्तव
लखीमपुर खीरी। पास्को एक्ट में चल रहे मुकदमे में आरोपी पाते हुए ईशानगर के एक युवक को आजीवन कारावास व 20 हजार रु के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट बृजेश पांडेय ने बताया कि ईशानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत संतोष लुनिया पर पास्को एक्ट का मुकदमा चल रहा था। 20 जून को आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत में सुनवाई के दौरान वादी मुकदमा लखइ, पीड़िता व पीड़िता की मां सहित महिला कांस्टेबल शशिप्रभा डॉ. पुष्पलता, कांस्टेबल सुरेश पाल और विवेचक मोहम्मद तारिक की गवाही के आधार पर यह फैसला विशेष न्यायाधीश पास को कोर्ट 11 लखीमपुर द्वारा सुनाया गया है।
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