छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपियों को साढ़े तीन- साढे तीन साल का कारावास और जुर्माना

छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपियों को साढ़े तीन- साढे तीन साल का कारावास और जुर्माना

लखीमपुर खीरी। नाबालिग बालिका से घर में घुसकर छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने के आरोपी दो युवकों को साढ़े तीन- साढ़े - साढ़े तीन साल की सजा व चार- चार हजार रुपए के जुर्माने की सजा न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई। मामले में मोहम्मदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िता व उसके परिवार के द्वारा 7 वर्ष पहले मुकदमा दर्ज कराया गया था।

एडवोकेट बृजेश पांडे विशेष लोक अभियोजक पास को कोर्ट 11 लखीमपुर खीरी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मोहम्मदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 7 वर्ष पहले नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने के मामले में पीड़ित व परिवार द्वारा सुखविंदर व प्रेमचंद्र पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जिसमें विवेचक अतुल कुमार ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था पीड़िता व पीड़िता की माता विवेचक अतुल कुमार और सहायक अध्यापक राजकुमार की गवाही और पैरवी के चलते 7 वर्ष बाद न्यायाधीश मोहन कुमार ने दोनों आरोपियों को साढ़े तीन- साढ़े तीन साल की सजा और चार- चार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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