दरोगा के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट
देव नन्दन श्रीवास्तव
लखीमपुर खीरी। दुष्कर्म के एक मामले में सिंगाही थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमें में विशेष न्यायालय पास को कोर्ट में न्यायाधीश द्वारा मुकदमा विवेचन दरोगा को गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वर्तमान में यह दरोगा हमीरपुर जनपद में कार्यरत है। कई बार विवेचक को पत्रावली के संबंध में पहले भी कोर्ट द्वारा हाजिर होने का नोटिस भेजा जा चुका है, परंतु दरोगा हाजिर नहीं हुआ जिस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है।
विशेष लोग अभियोजन पास्को एडवोकेट बृजेश कुमार पांडे द्वारा बताया गया कि लखीमपुर खीरी के थाना सिंगाही में सरकार बनाम श्यामू मुकदमे में न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए इंस्पेक्टर राजकुमार यादव पर एनबीडब्ल्यू व 350 सीआरपीसी की नोटिस 11 सितंबर 2024 के दृष्टिगत जारी की गई है। पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि पीड़ित 6 वर्ष के साथ अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इसके बाद 2017 से आरोपी जिला कारागार खीरी में बंद है। पत्रावलियों में सारी गवाही पूरी न होने के कारण मुकदमा विवेचन रामकुमार यादव को साक्ष्य हेतु शमन भेजा गया था, परंतु वह हाजिर नहीं हुए। इसके बाद न्यायालय में न्यायाधीश द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया गया।
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