छेड़छाड़ के मामले में दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा
दोनों आरोपियों पर सात-सात हजार रुपए का लगा जुर्माना
देवनन्दन श्रीवास्तव
लखीमपुर खीरी। छेड़छाड़ के एक मामले में पास्को एक्ट में दोषी पाए जाने पर न्यायालय द्वारा दो अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व सात-सात हजार रुपए के जमाने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजन पास्को कोर्ट के अधिवक्ता बृजेश कुमार पांडे ने बताया कि निघासन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 125/2015 धारा 7/8 पास्को की सुनवाई के दौरान पीड़िता सहित 6 अन्य गवाहों, जिनमें महिला कांस्टेबल और विवेचन भी शामिल हैं की गवाही वह साक्ष्यों के आधार पर आरोपी बलराम सिंह व मनोज सिंह को दोषी करार दिया है और इन्हें 5 वर्ष के कठोर कारावास के साथ-साथ 7000-7000 हजार रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई है। न्यायाधीश राहुल सिंह प्रथम द्वारा प्रतिकार के रूप में पीड़िता को 10 हजार दिए जाने का आदेश भी किया गया है।
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