एकमुश्त समाधान योजना का उठाए लाभ
देवनन्दन श्रीवास्तव
लखीमपुर खीरी 05 अक्टूबर। प्रबन्ध निदेशक, उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लखनऊ द्वारा निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं के अन्तर्गत वितरित ॠण के बकायेदारों के लिये पुनः एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत बकायेदारों से ऋण स्वीकृत के समय निर्धारित ऋण अवधि (36 से 60 माह) का ही साधारण ब्याज जमा कराके शेष अवधि का सम्पूर्ण चक्रबृद्वि ब्याज/दण्ड ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया है। उक्त आशय की जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) तेजस्वी मिश्रा ने दी।
ऋणगृहीता किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला प्रबन्धक, उ०प्र०अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 विकास भवन द्वितीय तल कक्ष सं0 26 'सी' मो० नं० -9653091682, 8887991002 एवं विकास खण्ड स्तर पर सहायक / ग्राम विकास अधिकारी (स०क०) से सम्पर्क कर योजना का लाभ उठा सकते हैं, अतएव शासन की नीति के अनुसार सम्बन्धित बकायेदार देय मूलधन एवं ऋण अवधि का ब्याजअदा करके एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे बकायेदारों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा, जिनके वसूली प्रमाण-पत्र तहसील को जारी
हो चुकें है।
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