दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपए का जुर्माना

दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपए का जुर्माना

देवनन्दन श्रीवास्तव 
लखीमपुर खीरी। पास्को कोर्ट के द्वारा दुष्कर्म के आरोपी युवक अनुराग कश्यप को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। 

विशेष लोक अभियोजन पास्को कोर्ट के अधिवक्ता बृजेश कुमार पांडे ने बताया कि थाना कोतवाली सदर के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 359/2023 के अंतर्गत पुलिस द्वारा अनुराग कश्यप के विरुद्ध 363/ 376 व 506 सहित आईपीसी 3/4 पास्को एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें कुल सात गवाहों सहित पीड़िता वादी मुकदमा पीयूष जायसवाल, डॉ सुषमा सिंह, कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार, उपनिरीक्षक साधना यादव, डॉ ज्योति तिवारी, प्रधानाध्यापक व विवेचन निरीक्षक अपराध राजेश यादव की गवाही और विवेचना के आधार पर महज 15 माह में आरोपी अनुराग कश्यप को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।

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