लखीमपुर खीरी: 1.80 करोड़ की डिक्री वसूली का मामला, सरकारी संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई के निर्देश

लखीमपुर खीरी: 1.80 करोड़ की डिक्री वसूली का मामला, सरकारी संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई के निर्देश

लखीमपुर खीरी:

लगभग दो दशक पुराने पंजाब टेन्ट हाउस बनाम उपजिला निर्वाचन अधिकारी आदि मामले में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) लखीमपुर खीरी की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने डिक्री की करीब 1,80,06,296 रुपये की लंबी बकाए धनराशि की वसूली के लिए सरकारी संपत्तियों की कुर्की व जब्ती के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है।

​दो दशक पुराना है मामला

​यह पूरा विवाद वर्ष 2004 में मूल वाद संख्या 40/2004 के रूप में शुरू हुआ था। लंबी कानूनी प्रक्रिया और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद 19 फरवरी 2016 को अदालत द्वारा डिक्री पारित की गई थी, जिसके अनुपालन के लिए वर्ष 2017 से इजराय वाद संचालित किया जा रहा है। डिक्रीधारक को भुगतान न मिलने पर मामला माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक भी गया, जहाँ से निर्णय की पुष्टि होने के बाद अब वसूली की प्रक्रिया तेज की गई है।


​अदालत द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देश:

  • कार्यालय का सामान: अदालत अमीन को निर्देशित किया गया है कि वे जिला निर्वाचन कार्यालय, लखीमपुर खीरी के कुर्क योग्य फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य वस्तुओं को चिन्हित कर उनका मूल्यांकन करते हुए कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
  • वाहनों का सत्यापन: सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) को आदेशित किया गया है कि वे सरकारी वाहनों—अपर जिलाधिकारी के उपयोग वाले वाहन (संख्या UP31 G 0682) तथा जिलाधिकारी की इनोवा क्रिस्टा कार (संख्या UP31 G 0644)—के स्वामित्व का सत्यापन कर अपनी आख्या अगली तिथि तक न्यायालय में प्रस्तुत करें।
  • बैंक खातों की जानकारी: भारतीय स्टेट बैंक (लखीमपुर खीरी) और एलडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्णानीऋणी अधिकारियों/कार्यालयों के नाम जिले के बैंकों में संचालित खातों का विवरण शपथ पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराएं।

​पत्रावली में उल्लिखित अन्य संपत्तियाँ

​न्यायालयीन पत्रावली में विकास भवन (खीरी रोड) स्थित भवन, जिसके उत्तर में राजकीय इंटर कॉलेज की फील्ड, दक्षिण में खीरी रोड, पूर्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय (BSA Office) तथा पश्चिम में राजकीय जिला पुस्तकालय स्थित है, इसके अलावा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय की इमारत का भी उल्लेख किया गया है।

​मामले की अग्रिम कार्रवाई और अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के लिए अदालत द्वारा 19 सितंबर 2026 की तिथि नियत की गई है।

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