लखीमपुर खीरी में बड़ी कार्रवाई: 4 साल की बच्ची के दुष्कर्म आरोपी खलील का अवैध मकान बुलडोजर से ध्वस्त

लखीमपुर खीरी में बड़ी कार्रवाई: 4 साल की बच्ची के दुष्कर्म आरोपी खलील का अवैध मकान बुलडोजर से ध्वस्त



लखीमपुर खीरी। जिले के सिंगाही थाना क्षेत्र में प्रशासन ने एक कड़ा कदम उठाते हुए 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी 65 वर्षीय खलील के मकान को बुलडोजर से ढहा दिया है। यह मकान सरकारी रास्ते की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया था, जिसे लेकर प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर पहले ही बेदखली के आदेश पारित किए जा चुके थे।

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार को आरोपी खलील पर पैसे का लालच देकर 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा था। इस अमानवीय घटना के बाद पीड़िता की हालत गंभीर हो गई, जिसे बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त था। गुस्साई जनता और परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के साथ ही उसके अवैध मकान को भी जमींदोज करने की जोरदार मांग उठाई थी।

तहसीलदार कोर्ट का आदेश और नापजोख

जनता के आक्रोश और मांग के बाद हरकत में आए प्रशासन ने राजस्व टीम को मौके पर भेजकर जमीन की पैमाइश कराई। जांच में यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी का मकान सरकारी रास्ते की जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ है। इसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई पूरी की।

​विदित हो कि इस जमीन को लेकर दो साल पहले वर्ष 2020 में ग्राम सभा की ओर से बेदखली और जुर्माने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो मामला आगे चलकर तहसीलदार कोर्ट तक पहुंचा था। तत्कालीन तहसीलदार भीमचंद की अदालत ने 15 जुलाई 2024 को ही खलील के मकान को अवैध कब्जा मानते हुए उसे जमीन से बेदखल करने और 7,560 रुपये का जुर्माना वसूलने का आदेश जारी कर दिया था। हालांकि, सोशल मीडिया पर इस आदेश की कॉपी वायरल होने के बाद कार्रवाई में हुई देरी को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल भी उठाए थे।

एसडीएम का बयान

पूरे मामले पर एसडीएम यदुवीर सिंह ने बताया कि मकान गिराने की यह कार्रवाई पूरी तरह से न्यायालय के पूर्व आदेश के आधार पर की गई है। अदालत ने पहले ही इस निर्माण को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मानते हुए बेदखली का आदेश दे दिया था, जिसे प्रशासन ने अब अमलीजामा पहना दिया है।

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